दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी से निष्कासित पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पुलिस से यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न आरोपी ताहिर हुसैन को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिए जाएं।
जस्टिस योगेश खन्ना ने दिल्ली पुलिस को मामले की अगली सुनवाई 6 असस्त से पहले जवाब देने को कहा है। हुसैन ने हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच पूरी हो गई है और आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं, ऐसे में अब जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हुसैन ने याचिका में यहभी कहा है कि मामले के सह आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, ऐसे में अब उसे जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है।
आरोपी ने यह भी कहा है कि मुकदमें की सुनवाई/ट्रायल पूरी होने में काफी वक्त लगेगा। दिल्ली हिंसा से जुड़े 11 मामलों में दिल्ली पुलिस ने हुसैन को आरोपी बनाया है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने उसके धन शोधन का भी मामला दर्ज किया है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर पिछले साल उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में 53 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।