गाजियाबाद के गोविंदपुरम में रहने वाली एक महिला का उसके भाई ने ही अपहरण कर लिया। चार दिन बाद जब महिला को होश आया तो वह गौतमबुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में थी।
पीड़िता की तहरीर पर कविनगर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि पीड़िता के भाई ने उसके पति की हत्या की धमकी देकर उसका अपहरण किया था। गोविंदपुरम क्षेत्र में रहने वाली महिला ने अपनी तहरीर में बताया है कि 31 दिसंबर को वह अपने घर पर थी। उसी दौरान उसका भाई तीन अन्य लोगों के साथ आया और उसे धमकाने लगा। उसने धमकी दी कि साथ न चलने पर वह उसके पति की हत्या कर देगा। ऐसे में वह उसके साथ चली गई। उसके बाद उसे कोई होश नहीं रहा कि वह कहां है।
पीड़िता ने बताया कि रविवार को जब उसे होश आया तो उसने खुद को गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में पाया। इसके बाद उसने पति को सूचना देकर बुला लिया, जो उसे साथ ले गए।
कविनगर कोतवाल अजय कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर उसके भाई व तीन अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को 20 साल की सजा
गाजियाबाद (व.सं.) । पॉक्सो कोर्ट ने नशीला पदार्थ पिलाकर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के दोषसिद्ध अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को अगवा कर होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात के आरोप में 85 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि विशेष न्यायाधीश महेंद्र श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को अभियुक्त ऑटो चालक असलम की सजा पर बहस हुई। बचाव पक्ष के वकील ने अभियुक्त के पारिवारिक स्थिति का हवाला देकर कम से कम सजा की अपील की। लोक अभियोजक ने इसका विरोध कर कड़ा सजा देने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद अभियुक्त असलम को 20 साल की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अदालत ने अभियुक्त को एक दिन पहले ही दोषी ठहराया था। वत्स ने बताया कि पीड़िता लड़की असलम के ऑटो से नौकरी के लिए जाती थी। बम्हैटा निवासी असलम घटना के दिन 15 अप्रैल 2016 को नाबालिग लड़की को ऑटो में बैठाकर होटल में ले गया। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया।