दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 13 अक्टूबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने संजय सिंह की पांच दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने तीन दिन की रिमांड दी है। ईडी ने कोर्ट में बताया कि संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत के सबूत हैं। ईडी ने बताया कि उन्होंने घूस मांगी थी लेकिन पेमेंट नहीं हुआ।
ईडी ने कोर्ट से संजय सिंह की रिमांड मांग करते हुए दावा किया कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहें हैं। इसके अलावा कॉल डेटा रिकॉर्ड और पुराना फोन भी रिकवर नहीं है। ईडी ने आरोप लगाया कि संजय सिंह अपने पुराने फोन के बारे में नहीं बता रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईडी ने आवेदन में कहा है कि मोबाइल डेटा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। 5 दिन बाद भी? यदि वे सीडीआर पर हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो क्या यह माना नहीं जाएगा।
पेशी के दौरान मीडिया से बात करें संजय सिंह- कोर्ट
राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को पेशी के दौरान मीडिया से बात नहीं करने का मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि यह सुरक्षा समस्या पैदा करता है। सिंह के अदालत कक्ष में प्रवेश करने से पहले संवाददाताओं से बात करने के बाद, विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने यह टिप्पणी की। न्यायाधीश ने उन्हें (सिंह को) अदालत में पेश किये जाने के दौरान उनसे सवाल नहीं पूछने का मीडिया कर्मियों को निर्देश दिया।
‘ईमानदार हमारे साथ, बेईमान लोग पीएम के साथ हैं’
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यह भी सुरक्षा समस्या पैदा करता है।” सिंह ने पेशी से पहले संवाददाताओं से बात करते हुए दावा किया, ‘‘हमारे साथ ईमानदार लोग हैं, जबकि बेईमान लोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हैं।” उनकी हिरासत बढ़ाने का अनुरोध करते हुए दायर की गई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अर्जी पर दलीलें पेश किया जाना अभी जारी है। सिंह को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े धन शोधन की अपनी जांच के सिलसिले में ईडी ने चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।






