दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर बुधवार को केन्द्र सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक एवं व्हाट्सएप से जवाब तलब किया है। इस मामले में यााचिकाककर्ता का तर्क है कि व्हाट्सएप अपनी नीति को जल्द प्रभावी बनाने वाला है। ऐसे में हाईकोर्ट व्हाट्सएप को निर्देश जारी कर इस पर रोक लगाए।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल एवं न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस याचिका पर केन्द्र सरकार, फेसबुक और व्हाट्सएप को नोटिस जारी किया है। इन पक्षकारों को कहा गया है कि वह 13 मई तक इस याचिका पर अपना पक्ष रखें और बताए कि आम आदमी की व्हाट्सएप पर गोपनीयता को लेकर उनका क्या कहना है। पीठ ने यह भी पूछा कि इस नीति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं, व्हाट्सएप ने पीठ के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि व्हाट्सएप ने पीठ को बताया कि व्यक्तियों की निजी बातचीत उनके टूल एंड टू एंड एनक्रिप्शन से सुरक्षित रहती है। ऐसे में गोपनीयता प्रभावित होने का सवाल ही नहीं उठता।
पेश मामले में याचिकाकर्ता हर्षा गुप्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट से कुछ अंतरिम आदेश देने की आग्रह किया क्योंकि व्हाट्सएप 15 मई से अपनी नीति को प्रभावी बनाएगा। इसके लिए व्हाट्सएप ने पहले ही तारीख तय की हुई है। इसी के चलते प्रत्येक व्यक्ति के व्हाट्एप पर प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक संदेश भी जारी किया जा रहा है। बहरहाल पीठ ने 15 मई को इस नीति को लागू करने के मद्देनजर इस मामले में सुनवाई के लिए 13 मई की तारीख तय की है। ताकि इससे पहले ही यह निर्धारित किया जा सके कि व्हाट्सएप की यह नीति जनहितकारी है अथवा इसके खिलाफ है। साथ ही याचिकाकर्ता के पक्ष पर भी स्पष्टीकरण मिल सके। अब केन्द्र व सोशल मीडिया को इस पर जल्द जवाब देना है।
व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी ऐक्सेप्ट करने की आखिरी डेडलाइन 15 मई
व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। अब व्हाट्सएप ने नयी पॉलिसी तैयार की है, जिसमें आपको 15 मई तक व्हाट्सएप की नयी प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर करना होगा। कंपनी ने इससे जुड़ी नयी गाइडलाइंस तैयार कर ली हैं। पिछली बार हुए विवाद को देखते हुए कंपनी इस बार पूरी सावधानी बरत रही है। व्हाट्सएप की ओर से नई प्राइवेसी पॉलिसी की मंजूरी को लेकर डेडलाइन भी तय कर दी गई है। आपको 15 मई तक नयी प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूर करना होगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट बंद हो सकता है।







