मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश के जरिये महिला सरपंच रोशनी बाई की बहाली पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य शासन, कमिश्नर जबलपुर व सीईओ जिला पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके लिए कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने ग्राम पंचायत टिकरिया की सरपंच रोशनी बाई की बहाली पर रोक लगा दी है।
घटनाक्रम के मुताबिक उप सरपंच तुलसी शंकर कोरी की ओर से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि जिला पंचायत के सीईओ ने अनियमितता के आरोप में मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत टिकरिया ग्राम पंचायत की सरपंच रोशनी बाई को पद से अलग कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ रोशनी बाई ने कमिश्नर के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें तुलसी शंकर कोरी और कार्यवाहक सरपंच रेखा बाई ने प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने के लिए आपत्ति प्रस्तुत की।
कमिश्नर ने दो जनवरी 2019 को आपत्ति को दरकिनार करते हुए सरपंच पद पर रोशनी बाई को बहाल कर दिया। अधिवक्ता सुशील मिश्रा और रामजी चौबे की दलीलें सुनने के बाद एकलपीठ ने सरपंच की बहाली पर रोक लगा दी है।