भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज संदीप गुप्ता ने पशुधन फर्जीवाड़े में फरार चल रहे निलम्बित डीआईजी अरविंद सेन की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के लिए नोटिस जारी कर दी है। उन्होंने इस मामले के एक अन्य अभियुक्त अमित मिश्रा के खिलाफ भी ऐसा ही आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में निरुद्ध सिपाही दिलबहार यादव की आवाज का नमूना लेने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। कहा है कि यदि अभियुक्त दिलबहार स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमूना देता है, तो उसे नियमानुसार रिकार्ड किया जाए। उन्होंने यह आदेश इस मामले की विवेचक व एसीपी गोमतीनगर श्वेता श्रीवास्तव की अर्जी को मंजूर करते हुए दिया है।
विशेष अदालत में दी गई थीं अर्जियां
16 दिसंबर को विशेष अदालत में उन्होंने दो अलग अलग अर्जी दाखिल की थी। एक अर्जी के जरिए अरविंद सेन व अमित मिश्रा के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी करने जबकि दूसरी अर्जी में दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने के लिए अनुमति देने की मांग की थी। उनका कहना था कि अरविंद सेन व अमित मिश्रा की गिरफ्तारी के लिए कई बार दबिश दी गई। लेकिन अभियुक्त फरार चल रहे हैं। लिहाजा विवेचनात्मक कार्यवाही के लिए इनके खिलाफ सम्पत्ति कुर्क करने का आदेश जारी करना नितांत आवश्यक है।
उन्होंने दूसरी अर्जी के जरिए सिपाही दिलबहार यादव की ध्वनि का नमूना लेने की मांग करते हुए कहा कि इसने इस मामले के एक अभियुक्त आशीष राय से घटना के संदर्भ में बात की है। जिसे एसटीएफ ने रिकार्ड किया है। लिहाजा अन्य अभियुक्तों की तरह इसके भी आवाज का नमूना प्राप्त करना आवश्यक है। इस फर्जीवाड़े की एफआईआर इंदौर के पीड़ित व्यापारी मंजीत भाटिया ने 13 जून, 2020 को हजरतगंज कोतवाली में दर्ज करायी थी। इसमें 14 लोग गिरफ्तार किये जा चुके हैं और 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगायी जा चुकी है। डीआईजी अरविन्द सेन पर 25 हजार रुपये इनाम घोषित है।