सोनीपत : 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या व दुष्कर्म के मामले में सुनवाई के बाद न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने उसकी मां व मां के प्रेमी को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा दी है। शहर के रहने वाले व्यक्ति ने 19 अप्रैल, 2024 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनका विवाह 12 साल पहले शहर की युवती से हुआ था। उन्हें पत्नी से 2 बेटियां हुई थीं जिनमें बड़ी अब 8 व छोटी 5 वर्ष की थी। झगड़ा होने पर उनका 2 साल पहले तलाक हो गया था।
तलाक के बाद उसकी पहली पत्नी बड़ी बेटी को साथ ले गई थी और छोटी बेटी उसके पास रह गई थी। 8 माह पहले उसकी पहली पत्नी 2 दिन के लिए छोटी बेटी को भी साथ ले गई थी लेकिन बाद में वापस छोड़ने नहीं आई। 18 अप्रैल 2024 को देर शाम वह अपने प्रेमी के साथ आकर मोहन नगर में बच्ची को मृत हालत में पति के मामा के घर छोड़ गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन सदर थाना प्रभारी सेठी मलिक की टीम ने आरोपी महिला व उसके प्रेमी कबीरपुर के रजत को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में सामने आया था कि 18 अप्रैल को हत्या से पहले मासूम बच्ची से आरोपी रजत ने दुष्कर्म भी किया था। घटना के समय बच्ची की मां रसोई में थी। उसके बाद बच्ची की फिर से बुरी तरह पिटाई की गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी।
आरोपियों ने शुरूआती पूछताछ में बताया था कि उन्होंने 15 से 18 अप्रैल तक रोज बच्ची को पीटा था। पुलिस के अनुसार मामले में शव का पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक ने बताया था कि मासूम के शरीर पर चोट के 58 निशान मिले हैं। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 1-1 लाख रुपए जुर्माना, दोषी रजत को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना, 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा छेड़खानी में 3 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। बच्ची की मां को भी छेड़खानी का दोषी माना है। महिला की जुर्माना राशि 1.05 लाख रुपए में से 75 हजार रुपए व दोषी रजत पर लगे जुर्माने 1.65 लाख रुपए में से 1.25 लाख रुपए पीड़ित पक्ष को देने के आदेश दिए गए हैं।