देश के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के कल्लू में जिला प्रशासन ने में भी मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। यहां सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माने की राशि 1000 रुपए थी।
कुल्लू जिला प्रशासन ने कहा, “प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर पहले 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा सकता है।”
आपको बता दें कि सबसे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने की बात सामने आई थी। कोरोना के मामलों को देखते हुए कई राज्य सरकारें दोबारा से कोरोना नियमों को सख्त कर रही है।
राज्यों को स्थानीय प्रतिबंध लगाने की दी गई है छूट
आज ही कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्य की परिस्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 को रोकने के संदर्भ में स्थानीय प्रतिबंधों को लागू कर सकती है, जिसमें नाइट कर्फ्यू शामिल हैं।
हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन के अलावा स्थानीय क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित रोकथाम उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए।