राजस्थान के आठ शहरों में आज रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लगने जा रहा है। ऐसे में लोग इस अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।
कुछ ऐसी स्थिति है जब आप रात आठ से सुबह छह बजे के बीच भी बाहर निकल सकते है तो चलिए आपको बताते है कि ऐसी कौन-सी वो स्थिति है जब आप रात में बाहर निकले तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी या कौनसे ऐसे ऑफिस है जो रात में भी खुल सकेंगे:
– ऐसी फैक्ट्री जिसमें लगातार उत्पादन होता है या जहां 24 घंटे कर्मचारी काम करते है।
– जिन फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चालू है, उनके कर्मचारी रात में फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री तक आ जा सकेंगे।
– आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां।
– मेडिकल शॉप रात में भी खोली जा सकती है। इन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही मेडिकल शॉप के कर्मचारी रात में आवाजाही कर सकेंगे।
– ऐसे दफ्तर जो आवश्यक या इमरजेंसी प्रकृति का काम करते है। उन सभी को रात में खुलने और कर्मचारियों के आवाजाही की अनुमति होगी।
– शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते है। मैरिज गार्डन में निर्धारित अनुमति होने पर वे शादी समारोह अटेंड कर सकते है।
– मेडिकल से जुड़े सभी कर्मचारी या मेडिकल की स्थिति में आम व्यक्ति आ जा सकेंगे।
– यात्री जिन्हें यात्रा के लिए रात में एयरपोर्ट, बस स्टेंड या रेल्वे स्टेशन जाना है। उन लोगों को भी अनुमति होगी।
इन आठ जिलों में होगा नाइट कर्फ्यू
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जिलें में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा।