इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) (Rashtriya Lok Dal (RLD)) प्रमुख और राज्यसभा सदस्य जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) के खिलाफ गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत (Gautam Buddha Nagar court) में चल रहे आपराधिक मुकदमे की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी। जयंत चौधरी (Jayant Chaudhary) पर आरोप है कि उन्होंने 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Assembly elections) के दौरान आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया था। यह मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाना (Dadri police station) में दर्ज किया गया था। जयंत चौधरी पूर्व कैबिनेट मंत्री अजित सिंह के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह (former Prime Minister Chaudhary Charan Singh) के पोते हैं।
मामले में 12 अक्टूबर 2022 को दाखिल किया गया था आरोप पत्र
मिली जानकारी के मुताबिक, जयंत चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने राज्य सरकार के वकील को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ता के वकील को इसके दो सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद करेगी। मौजूदा मामले में, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और अन्य लोगों के खिलाफ 2022 में मामला दर्ज किया गया था जिसमें आरोप है कि इन्होंने चुनाव आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। मामले में 12 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।