ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जज की कार छीनने के मामले में ABVP के छात्रों को हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ से जमानत मिल गई है। हिमांशु और सुकृत शर्मा को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने जमानत दी है और कहा है कि दोनों छात्रों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। इसी के साथ कार में भी इन्होंने कोई नुकसान नहीं किया है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट जज की कार छीनने के मामले में दोनों छात्रों पर डकैती के तहत मामला दर्ज किया गया था। जेल में बंद ABVP के छात्रों की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट ग्वालियर में सुनवाई हुई।
यह मामला उस समय हुआ तब छात्रों ने एक वीसी की मदद की थी और उसको वह अस्पताल ले गए थे। इस दौरान उन्होंने जज की गाड़ी ले ली थी जिसके बाद उनके खिलाफ लूट की एफआईआर दर्ज की गई थी जीआरपी कांस्टेबल की शिकायत पर दोनों के खिलाफ डकैती का मामला दर्ज हुआ था।
इसके बाद छात्रों ने सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी मगर न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई और यहां से दोनों छात्रों को जमानत मिल गई है। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर भी इस मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। अब इस मामले की जांच सीआईडी करेगी।