बारांः राजस्थान में पॉक्सो अदालत फर्स्ट बारां ने करीब दो साल की अबोध बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक आरोपी को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले के आरोपी सोनू बंजारा उर्फ जजक्या उर्फ बैल (30) निवासी बड़गांव थाना सीसवाली को यह सजा सुनाई। अदालत ने 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। केस ऑफिसर स्कीम में चयनित इस प्रकरण में पुलिस ने मात्र 13 दिन में चालान पेश कर दिया था।
पुलिस अधीक्षक राज कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थान पुलिस बालिकाओं एवं महिलाओं पर होने वाले अपराधों को लेकर अत्यधिक संवेदनशील है। इन मामलों को अत्यधिक गंभीरता से लिया जाकर अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी एवं साक्ष्य एकत्रित कर केस आफिसर स्कीम में लेकर अपराधियों को सजा दिलाने की पुख्ता कार्रवाई की जा रही है।
मामले में पुलिस ने सटीक श्रृंखलाबद्व अनुसंधान व वैज्ञानिक तकनीकी साधनों का उपयोग किया गया। जिससे लोक अभियोजक के द्वारा विचारण के दौरान तथ्यों का प्रस्तुतिकरण के बल पर अपराधी को उसके अंतिम अंजाम पर पहुंचाया गया। चौधरी ने बताया की गत 11 मई को बच्ची की मां की रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया था।