कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी सरनेम’ मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शनिवार (15 जुलाई) को गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने सात जुलाई को इस मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया था।
सूरत कोर्ट ने सुनाई थी दो साल की सजा
उल्लेखनीय है कि सूरत की एक अदालत ने ‘‘मोदी उपनाम” संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने, हालांकि राहुल गांधी को जमानत भी दे दी तथा उनकी सजा के अमल पर 30 दिनों तक के लिए रोक लगा दी थी, ताकि कांग्रेस नेता फैसले को चुनौती दे सकें। फिलहाल राहुल गांधी जमानत पर हैं, लेकिन दोषी होने के चलते सांसद होने के अयोग्य हैं।
राहुल गांधी का बयान
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही कैसे होता है?” राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी। वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।