सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी आक्रमणकारियों के नाम वाले शहरों और स्थानों के नाम बदलने हेतु एक आयोग गठित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका खारिज करते हुए कहा, ‘केवल वैमनस्य पैदा करने वाले अतीत को मत खोदो। हम देश को उबाल पर नहीं रख सकते।’
पीठ ने कहा, ‘भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक धर्मनिरपेक्ष मंच है। हमें संविधान और सभी वर्गों की रक्षा करनी चाहिए। आप उन चीजों पर फिर से आंदोलन करना चाहते हैं, जिन्हें दबा दिया जाना चाहिए और असंतोष पैदा नहीं करना चाहिए।’ शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा एक विशेष समुदाय का ‘बर्बर विदेशी आक्रमणकारियों’ के रूप में ‘नामकरण’ करने पर भी आपत्ति जतायी।