2022 में प्रेम प्रसंग के चलते आकाश बढ़िया नाम के युवक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी चंदन नगर दिलीप पुरी और सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा पर इंदौर की विशेष न्यायालय ने एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पूरा मामला 16 फरवरी 2022 का जहां एरोड्रम थाना क्षेत्र के रहने वाले आकाश बढ़िया नाम के एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसका कारण यह बताया गया था कि तत्कालीन थाना प्रभारी चंदन नगर दिलिप पुरी और उपनिरीक्षक विकास शर्मा के प्रताड़ित करने के चलते उसने सुसाइड किया था, मृतक आकाश बढ़िया ने सुसाइड के पहले अपनी मौत की वजह का व्हाट्सएप पर जिक्र किया था और यह मैसेज अपने व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर किया था और परिजनों को मिला था जिस पर परिजनों ने इसको मीडिया में दिया था। इस आधार पर आकाश बढ़िया के माता-पिता ने संबंधित थाने में और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से निवेदन किया था कि इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी दिलीप पूरी और सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा के विरुद्ध सुसाइड करने के उकसाने का मामला दर्ज किया जाए लेकिन उस मामले में पुलिस विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई करते हुए लीपापोती कर उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, जिसके बाद में पूरे मामले में मृतक के बड़े भाई विकास बढ़िया द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष एक परिवाद दायर किया गया था जिस पर अवलोकन के बाद माननीय विशेष न्यायालय मनोज तिवारी ने 16 फरवरी 2020 को एक आदेश पारित किया। तत्कालीन थाने प्रभारी दिलीप पूरी और सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा विरुद्ध धारा 306 यानि आत्महत्या के लिए उकसाने इसके अलावा 294, 506,323 मारपीट और इसके अलावा तीन बटे चार एससी एसटी एक्ट थाने को प्रकरण दर्ज करने को निर्देशित किया है।
दरअसल मृतक आकाश शेड्यूल कास्ट से आता था और जो जिससे प्रेम प्रसंग था वह लड़की स्वर्ण जाति से आती थी और जो मूल विवाद का कारण था। जिसमें आरोप लगाए गए थे विशेष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा ने यह बताया कि वह लड़की के तथाकथित चाचा हैं और उन्होंने इसी आधार पर मृतक आकाश बढ़िया और परिवार को थाना चंदन नगर बुलाया और उसके साथ वहां पर मारपीट की गई। साथ ही मृतक को धमकी दी कि यदि उसने लड़की से मिलने या शादी करने की कोशिश की तो तुम्हें ऐसे मामले में फंसा देंगे जिससे तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर विकास शर्मा द्वारा मृतक को परेशान करना शुरू किया और माता-पिता को भी धमकाया गया कि तुम नहीं मानगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे और बच्चे को नारकोटिक्स मामले में फंसा देंगे। जब यह परिस्थिति दिन-प्रतिदिन बढ़ी तो इसके बाद आकाश बढ़िया के पास मृत्यु के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा जिसके चलते उसने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक आकाश बढ़िया के वकील नीरज सोनी ने बताया कि इस पूरे मामले में विशेष न्यायाधीश में मनोज तिवारी को परिवाद सहित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे वह सारे दस्तावेज को माननीय जज साहब ने देखा उसके आधार पर थाना अनुसूचित जनजाति को निर्देशित किया कि इस मामले में आरोपी विकास शर्मा उप निरीक्षक तत्कालीन और दिलीप पूरी तत्कालीन थाना प्रभारी चंदन नगर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाए। यह पूरी घटना 16 फरवरी 2022 का है। जहां लगभग 1 वर्ष के बाद विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मनोज तिवारी ने आदेश पीड़ित के हक में दिया है और पीड़ित परिवार को न्याय मिला और इतनी बड़ी घटना होने के बाद प्रथम सूचना एफ आई आर दर्ज थाने में दर्ज की जा रही है।