दिल्ली सरकार ने राजधानी के जाने-माने स्कूल डीपीएस रोहिणी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्कूल को लगातार मनमाना फीस वृद्धि करना भारी पड़ गया है। फीस वृद्धि के आरोप में दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय (DI) ने डीपीएस रोहिणी की मान्यता निलंबति कर दी है। यहां ये जान लेना जरूरी है कि मान्यता स्थगित होने से वर्तमान (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।
बता दें कि स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आवंटित भूमि पर स्थित है। भूमि आवंटन मानदंडों के अनुसार, स्कूलों को किसी भी शुल्क वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है। मान्यता स्थगित होने से मौजूदा (2022-23) सत्र में छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन स्कूल को 2023-24 शैक्षणिक सत्र में किसी भी छात्र का प्रवेश नहीं लेने को कहा गया है।