बॉम्बे हाई कोर्ट में अदालत की छुट्टियों को चुनौती दी गई है। एचसी इस याचिका पर दीपावली के बाद सुनवाई करेगा। जनहित याचिका में कहा गया है कि अदालतों की लंबी छुट्टियों से मामलों की सुनवाई प्रभावित हो रही है। मालूम हो कि उच्च न्यायालय में 22 अक्टूबर से दीपावली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, जिसके बाद अदालत 9 नवंबर को दोबारा खुलेगी।
सबीना लकड़ावाला की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें हाई कोर्ट की छुट्टियों को चुनौती देते हुए दावा किया गया कि यह न्याय हासिल करने के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। लकड़ावाला के वकील मैथ्यूज नेदुमपुरा ने कहा कि याचिकाकर्ता जज के छुट्टियां लेने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कोर्ट के सदस्यों को एक ही समय में छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। उन्हें इस तरह छुट्टी लेनी चाहिए कि अदालतें पूरे साल काम कर सकें।
याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील
नेदुमपुरा ने जस्टिस एस. वी. गंगापुरवाला और जस्टिस आर. एन. लड्ढा की बेंच से याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की। पीठ ने वकील से पूछा कि अब जनहित याचिका क्यों दायर की गई, जब 2022 के लिए हाई कोर्ट का ‘कैलेंडर’ पिछले साल नवंबर में ही उपलब्ध करा दिया गया था।
HC में हर साल तीन बार छुट्टियां
हाई कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका पर 15 नवंबर को सुनवाई की जाएगी। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय में हर साल तीन बार छुट्टियां होती हैं। ग्रीष्मकालीन अवकाश (एक महीना), दीपावली की छुट्टियां (2 सप्ताह) और क्रिसमस की छुट्टियां (एक सप्ताह)। हालांकि, इस दौरान आवश्यक न्यायिक कार्यों के लिए विशेष अवकाश पीठ उपलब्ध रहती है।