राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सख्ती और बढ़ने जा रही है। दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि जिन वाहन मालिकों के पास अपने वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसीसी) नहीं है, उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) के निलंबन का सामना करना पड़ सकता है।
दिल्ली परिवहन विभाग उन वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर रहा है, जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि अगर वे एक सप्ताह के भीतर पीयूसीसी प्राप्त नहीं करते, तो उनके वाहन की आरसी निलंबित की जा सकती है।
परिवहन विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राजधानी में ऐसे करीब 19 लाख वाहन हैं, जिनके पास वैध पीयूसीसी नहीं हैं, लेकिन, यह पता लगाने की कोई तकनीक नहीं है कि क्या ऐसे वाहन सड़कों पर चल रहे हैं या नहीं। इसलिए, इसकी जांच के लिए इसे लागू करने वाले टीम गठित की गई हैं, जबकि वाहन मालिकों को एसएमएस भी भेजे जा रहे हैं कि एक सप्ताह के भीतर वैध पीयूसीसी प्राप्त नहीं करने पर उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किया जा सकता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे विभिन्न प्रदूषकों के लिए वाहनों का समय-समय पर उनके उत्सर्जन मानकों के लिए परीक्षण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें PUC प्रमाणपत्र दिया जाता है।
दिल्ली में परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत 900 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं। ये पूरे शहर में फैले पेट्रोल पंपों और वर्कशॉप्स में स्थापित किए गए हैं ताकि वाहन चालक आसानी से प्रदूषण जांच करा सकें।
पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया और तिपहिया वाहनों के मामले में प्रदूषण जांच का शुल्क 60 रुपये है। यह चार पहिया (पेट्रोल) के लिए 80 रुपये और डीजल से चलने वाले चार पहिया वाहनों के लिए 100 रुपये है।