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Home महाराष्ट्र

क्लाइमेट चेंज की वजह नहीं है डेवेलपमेंट, विकास कार्यों की अनुमति; सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

Janlok News Bureau by Janlok News Bureau
October 1, 2022
in महाराष्ट्र, मुख्य समाचार
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क्लाइमेट चेंज की वजह नहीं है डेवेलपमेंट, विकास कार्यों की अनुमति; सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जलवायु परिवर्तन (क्लाइमेट चेंज) और सतत विकास के नाम पर अन्य विकास कार्यों को नहीं रोका जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से केवल विकासशील देशों के कारण नहीं बल्कि विकसित देशों के कारण भी हुआ है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी मुंबई से जुड़े एक मामले में की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) को मरीन ड्राइव से वर्ली को जोड़ने वाली तटीय सड़क परियोजना के साथ-साथ बटरफ्लाई पार्क, गार्डन, मनोरंजन स्थल और पार्किंग स्थल विकसित करने की अनुमति दे दी। इसी दौरान कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन विकास को नहीं रोक सकता।

नगर निगम ने इन विकास कार्यों के वास्ते लेआउट तैयार करने की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि 17 दिसंबर, 2019 के पहले के आदेश में, सड़क परियोजना के निर्माण के लिए सीमित अनुमति दी गई थी। हालांकि उससे जुड़े अन्य कार्यों की अनुमति नहीं दी गई थी। विकास कार्यों का विरोध करते हुए, सड़क परियोजना से प्रभावित मछुआरों के संयुक्त मोर्चा, वर्ली कोलीवाड़ा नखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी सोसाइटी ने जलवायु परिवर्तन का हवाला देते हुए कहा था कि सड़क परियोजना के साथ जुड़े अन्य विकास कार्य भूमि के लिए हानिकारक हैं। मछुआरों के समूह ने तर्क दिया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किए गए अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि तट के चारों ओर विकास की गति पूरे तटीय क्षेत्र को जलमग्न होने के खतरे में डाल देगी।

न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, “विकासशील दुनिया जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार नहीं है। यह विकसित दुनिया के कारण भी हुआ है। मैं जलवायु परिवर्तन और सतत विकास के बारे में सहमत हूं। लेकिन हम विकास को कैसे रोकेंगे।” हालांकि इस दौरान कोर्ट ने एमसीजीएम के हरित स्थानों, मनोरंजक क्षेत्रों और पार्कों को विकसित करने के प्रस्ताव में कोई नुकसान नहीं पाया। पीठ ने टिप्पणी की, “हमें शहर में लोगों के लिए खुली जगह क्यों नहीं देनी चाहिए? मरीन ड्राइव को ही देखिए जो एक सदी से भी ज्यादा पुराना है जहां आम नागरिक समुद्र के किनारे समय बिताने जाते हैं। यह एक तरह से ग्रीन लंग्स (फेफड़े) हैं जिसका उपयोग सभी को करना है।”

मछुआरा समुदाय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने अदालत को बताया कि सड़क परियोजना के पीछे जोर यातायात को कम करना था। यह पहले ही मेट्रो रेल प्रदान करके हासिल किया जा चुका है और तटीय क्षेत्र को सुरक्षित देखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) को शुरू में 90 हेक्टेयर भूमि के पुनर्ग्रहण के लिए दिया गया था जिसे बाद में मई 2021 में बढ़ाकर 111 हेक्टेयर कर दिया गया था। उनके अनुसार, अध्ययन बताते हैं कि 67 प्रतिशत भूमि तटों के आसपास निर्माण कार्य के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है।

इस पर कोर्ट ने कहा, ‘विकास का मतलब गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराना है। हम एक न्यायालय के रूप में कैसे सुझाव दे सकते हैं कि भारत को अर्ध-शहरी और अर्ध-ग्रामीण सेटिंग तक ही सीमित होना चाहिए।” इसके अलावा, एक सड़क परियोजना का चुनाव सरकार का एक “नीतिगत निर्णय” होता है। बेंच ने तदनुसार एमसीजीएम को टेंडर जारी करने, संबद्ध विकास कार्यों के लिए लेआउट और कार्यप्रणाली तैयार करने के काम को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी। इन कार्यों में हाजी अली के पास गार्डन स्पेस, बटरफ्लाई पार्क, साइकिल और जॉगिंग ट्रैक, समुद्र के किनारे का आम दृश्य, मनोरंजक स्थान और भूमिगत कार पार्किंग शामिल होंगे। हालांकि कोर्ट ने एम्यूजमेंट पार्क बनाने के निगम के अनुरोध को मंजूर नहीं किया।

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