पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मूसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने मंगलवार को पीटीआई प्रमुख इमरान खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल इमरान खान ने हाल ही में एक रैली के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। अब अदालत ने सोमवार को उनके विरुद्ध अवमानना कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें 31 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।
इमरान खान ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। जेबा चौधरी वही जज हैं जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के अनुरोध पर इमरान के सहयोगी व पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल की दो दिन की हिरासत को मंजूरी दी थी। इमरान खान का जज का फैसला पसंद नहीं आया और अपना आपा खो बैठे।
अब हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। इमरान को यह नोटिस न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति बाबर सत्तार और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब भी शामिल थे। आईएचसी ने सोमवार को पीठ का गठन किया था।
आज की सुनवाई के दौरान, इस्लामाबाद के महाधिवक्ता जहांगीर खान जादून ने अदालत को बताया कि उन्होंने एक आवेदन दायर किया था जिसमें राज्य संस्थानों के खिलाफ इमरान के विवादास्पद बयानों को रिकॉर्ड करने की अनुमति मांगी गई थी। जिसके बाद अदालत ने उनसे पूछा कि इमरान ने “आपत्तिजनक टिप्पणी” कब की? इस पर जादून ने जवाब दिया कि पीटीआई प्रमुख ने शनिवार को इस्लामाबाद के एफ-9 पार्क में एक रैली के दौरान टिप्पणी की थी। महाधिवक्ता ने पूर्व प्रधानमंत्री के हवाले से कहा, “इमरान खान ने कहा, ‘जेबा साहिब, आपको शर्म आनी चाहिए, हम आपके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे।” उन्होंने कहा कि इमरान बार-बार पाकिस्तान की न्यायपालिका और चुनाव आयोग के बारे में विवादित बयान दे रहे हैं और न्याय में बाधा डाल रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े मामले में तीन दिनों की संरक्षण जमानत
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बृहस्पतिवार तक के लिए जमानत दे दी है। गौरतलब है कि इस्लामाबाद में शनिवार को हुई एक रैली में पुलिस, न्यायपालिका और अन्य सरकारी संस्थानों को धमकी देने को लेकर 69 वर्षीय खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, इस्लामाबाद के मरगल्ला थाने में शनिवार की रात खान के खिलाफ आतंकवाद-विरोधी कानून के प्रावधान-7 (आतंकवाद की घटनाओं के लिए सजा) में मामला दर्ज किया गया।