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सुपरटेक ट्विन टावरों को विध्वंस से बचाने को लगाई याचिका पर भड़का SC, एनजीओ पर ठोका 5 लाख रुपये का जुर्माना

Janlok News Bureau by Janlok News Bureau
August 2, 2022
in Top News, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर
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सुपरटेक ट्विन टावरों को विध्वंस से बचाने को लगाई याचिका पर भड़का SC, एनजीओ पर ठोका 5 लाख रुपये का जुर्माना
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सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में 21 अगस्त को होने वाले सुपरटेक के ट्विन टावरों के विध्वंस को रोकने की मांग करने वाले एक संगठन पर सोमवार को पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने याचिका को ”स्पष्ट रूप से विकृत” करार देते हुए कहा कि याचिका का उद्देश्य सीधे इस न्यायालय के फैसले के विपरीत परिणाम की तलाश करना है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 31 अगस्त को 32 मंजिला ट्विन टावरों को अवैध और राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के विपरीत पाए जाने के बाद इन्हें ध्वस्त करने का निर्देश दिया था।

याचिकाकर्ता – सेंटर फॉर लॉ एंड गुड गवर्नेंस नामक एक गैर-सरकारी संगठन – ने कहा था कि इन टावरों को ध्वस्त करने के बजाय इन्हें किसी भी उपयोगी उद्देश्य के लिए स्थानांतरित करके प्रभावी उपयोग में लाया जा सकता है।

बेंच ने इस सुझाव का पक्ष नहीं लिया और याचिकाकर्ता से सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए ऐसी याचिका कैसे दायर की जा सकती है। बेंच ने टिप्पणी की, “इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को ट्विन टावरों को ध्वस्त करने के अलावा अन्य विकल्प की तलाश में लगाया गया है। एक बार जब इस न्यायालय का निर्णय अंतिम हो जाता है, तो संविधान के अनुच्छेद 32 (सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार) के तहत कोई भी याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।”

बेंच ने याचिकाकर्ता एनजीओ पर भारी जुर्माना लगाते हुए उसे चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में राशि जमा करने का निर्देश दिया। आदेश ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह बाद में पूरे पैसे को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) को हस्तांतरित कर दे, जिसका उपयोग कोविड से प्रभावित वकील परिवारों के लाभ के लिए किया जाएगा।

दरअसल, 100 मीटर के टावरों को गिराने का काम एक विध्वंसक एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग लिमिटेड को सौंपा गया है, जो पहले ही ट्रायल विस्फोट कर चुकी है और 21 अगस्त को दोनों टावरों को गिराए जाने की उम्मीद है। पिछले हफ्ते, कोर्ट ने एडिफिस और सुपरटेक को रुड़की स्थित सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा मांगी गई सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसे विध्वंस के सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं पर मार्गदर्शन करने के लिए एक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। शीर्ष अदालत द्वारा मामले की लगातार निगरानी की जा रही है और विध्वंस के पहलू पर अगली सुनवाई 21 अगस्त को तय की गई है।

इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को घर खरीदारों द्वारा भुगतान की गई राशि को 12% ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश देकर घर खरीदारों के लिए मुआवजा भी सुनिश्चित किया था। ट्विन टावरों में फ्लैट बुक करने वाले 633 व्यक्तियों में से लगभग 248 होमबॉयर्स ने जल्दी रिफंड ले लिया, जबकि 133 ने अन्य सुपरटेक प्रोजेक्ट्स में फ्लैट ले लिए, केवल 252 होमबॉयर्स को छोड़ दिया, जिन्हें रिफंड मिल रहा है।

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