हरियाणा के नूंह में अवैध खनन की जांच कर रहे तावडू के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) की डंपर से कुचलकर हत्या करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को एक आरोपी को जमानत दे दी। इस हत्याकांड में अब तक कुल 12 आरोपियों में से मुख्य आरोपी समेत 11 को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आरोपी जाबिद उर्फ बिल्ला ने बुधवार को अपने वकील ताहिर हुसैन के जरिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सतीश कुमार की अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने जाबिद को जमानत दे दी।
नूंह जिले में अरावली की पहाड़ियों में अवैध पत्थर खनन की जांच कर रहे तावडू के डीएसपी सुरेंद्र सिंह को 19 जुलाई को उस समय एक ट्रक ने कुचल दिया जब उन्होंने चालक को रुकने का इशारा किया। डीएसपी ने कागजों की जांच के लिए एक डंपर को रुकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने रफ्तार बढ़ाते हुए उन्हें कुचल डाला।
डीएसपी के चालक और सुरक्षाकर्मी ने सड़क के किनारे कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन सुरेंद्र सिंह ट्रक की चपेट में आ गए। उन्हें फौरन पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
राजस्थान के गंडवा गांव के मूल निवासी जाबिद ने कथित तौर पर मुख्य आरोपी सब्बीर उर्फ मित्तर को राजस्थान भागने में मदद की थी और उसे 22 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक जाबिद ने अपनी मोटरसाइकिल पर सब्बीर को लिफ्ट दी थी।