सीबीआई की विशेष अदालत ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि न तो उन्हें पेश किया गया और न ही कानूनी रूप से अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया। इसकी वजह जैन का अस्पताल में भर्ती होना है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने ईडी से कहा कि सत्येंद्र जैन को अगर प्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता तो उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाए। ऑक्सीजन लेवल में गिरावट की वजह से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को बीते सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें 30 मई को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं जिसकी अवधि आज खत्म हो रही है।
मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में ईडी जैन के ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। लगभग एक हफ्ते पहले कोर्ट ने जैन को झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। विशेष जज गीतांजलि गोयल ने जैन को राहत देने से मना करते हुए कहा था कि उनकी चिकित्सा स्थिति दिखाने वाले दस्तावेजों का अभाव है। उन्हें सिर्फ इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि वे ‘स्लीप एपनिया’ से पीड़ित हैं।