हाथरस की घटना और कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में चल रहे प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आस-पास धारा 144 लगा दी है। अगले आदेश तक अब यहां पर किसी भी तरह की सभा या आयोजन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जंतर मंतर पर भी बगैर अनुमति के लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने इस बात की जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि आम लोगों को सूचित किया जाता है कि 03 सितंबर 2020 के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश के तहत जंतर मंतर पर कुल 100 लोगों के जमावड़े की अनुमति है। हालांकि इसके लिए भी संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा इंडिया गेट के आस-पास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 लागू होने के बाद किसी जगह पर एक समय में चार से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होती है।
बता दें कि बुधवार को हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर इंडिया गेट सहित अन्य स्थानों पर छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया था। यूपी भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के बाद आइसा, एएफआई, डीएसयू, क्रांतिकारी युवा संगठन सहित कई छात्र संगठन व सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया था। प्रदर्शनकारी छात्रों ने पुलिस पर बल प्रयोग करने और जबरदस्ती हिरासत में लेने आ आरोप लगाया था।
वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद, विधायक और निगम पार्षद सदस्यों ने 2 अक्टूबर को हाथरस की दलित युवती के साथ हुए कृत्य के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। गौतम ने कहा कि देश भर के दलित समाज में भाजपा सरकार के खिलाफ भयंकर रोष है।
इससे पहले सोमवार को पंजाब युथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों के विरोध में इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर में आग लगा दी थी। इस घटना को अंजाम देने वाले पंजाब युथ कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिंदर ढिल्लन को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को हिरासत में ले लिया था। इससे पहले युथ कांग्रेस के छह कार्यकर्ताओं को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया था और पुलिस ने इस मामले में दो वाहनों को भी जब्त किया था।