राजस्थान के भरतपुर संभाग मुख्यालय के एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के मामले में शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया। सवाई माधोपुर में तैनात इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा व निजी लेखाकार को रिश्वत लेने के मामले में चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद दोनों आरोपियों को केंद्रीय कारागार सेवर भेज दिया गया।
क्या था मामला
दरअसल मामला सवाई माधोपुर का है जहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 20 मार्च 2009 को इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा व एक निजी लेखाकार को ₹35000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। मामले में शुक्रवार को एसीबी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सवाई माधोपुर में पेट्रोल पंप चलाने वाले परिवादी भरत लाल मीणा ने अपने पेट्रोल पंप पर मनोज जैन नामक व्यक्ति को लेखाकार नियुक्त कर रखा था। परिवादी भरत लाल मीणा कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था जिसकी वजह से लेखाकार ने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा था। जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने पेट्रोल पंप संचालक भरत लाल मीणा को नोटिस जारी कर दिया था। इस मामले को रफा-दफा करने के लिए इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा रिश्वत की मांग कर रहा था, लेकिन परिवादी ने इसकी शिकायत एसीबी में दर्ज की थी।
एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा
शिकायत दर्ज होने के बाद एसीबी ने शिकायत का सत्यापन किया था। सत्यापन होने के बाद एसीबी टीम ने ₹35000 की रिश्वत लेते हुए इनकम टैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा व एक निजी लेखाकार को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में शुक्रवार को एसीबी कोर्ट की न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को चार-चार साल के कारावास की सजा सुनाई है।