बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवंता समूह के प्रवर्तक और अवंता रियल्टी के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष गौतम थापर को रियल्टी कंपनी के साथ 307 करोड़ रुपए के लेन-देन से जुड़े यस बैंक धोखाधड़ी मामले में शुक्रवार को जमानत दे दी। जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ ने थापर को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने थापर, यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (पीसीए) की धारा 7, 11 और 12 के तहत मामला दर्ज किया था।
जांच एजेंसी के अनुसार, मामले के मुख्य आरोपी कपूर ने अवंता से संबंधित संपत्ति दिल्ली में एक प्रमुख स्थान पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी थी। उन पर यह आरोप है कि कपूर ने अवंता के साथ ऋण के रूप में आधिकारिक लेन-देन किया था। सीबीआई का आरोप है कि थापर ने धोखाधड़ी के मकसद से कपूर के साथ आपराधिक साजिश रची थी।
गौरतलब है कि केंद्रीय एजेंसी ने आठ अक्टूबर, 2021 को आरोप पत्र दाखिल किया था। थापर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई जांच के आधार पर उसके द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था।