बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने सभी दलों के लिए चुनाव प्रचार कार्यक्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए उम्मीदवार सहित पांच व्यक्तियों को घर-घर चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी गयी है।
इसमें उम्मीदवार के साथ सुरक्षाकर्मियों की संख्या शामिल नहीं होगी। जबकि रोड शो के दौरान गाड़ियों के काफिला का दस की जगह पांच पर अलग-अलग कर दी जाएगी। इसमें सुरक्षा वाहनों को छोड़ दिया जाएगा। पूर्व निर्धारित सौ मीटर की दूरी के बदले वाहनों के दोनों समूहों के बीच आधा घंटे का अंतर रखना होगा।
चुनाव प्रचार कार्यक्रम में राजनीतिक दल व प्रत्याशी को कोरोना से बचाव के सभी उपाय करने होंगे। राजनीतिक दल व प्रत्याशी को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड 19 की आवश्यकताओं के क्रम में मास्क, हैंड सेनेटाइजर, थर्मल स्कैनर इत्यादि का उपयोग चुनाव संबंधी कार्यक्रम व गतिविधियों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेगा। कोरोना से बचाव के लिए बिहार विधानसभा चुनाव के क्रम में चुनाव प्रचार को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया है। इसी निर्देश के तहत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा राज्यस्तरीय कार्ययोजना तैयार की गयी है। इसमें चुनाव प्रचार से जुड़े सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार चुनाव के दौरान सभा या रैली के आयोजन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को पहले ही ऐसे स्थलों का चयन करना होगा। इस स्थल पर प्रवेश व निकास के बिंदु स्पष्ट रूप से निर्धारित होंगे। इस स्थल पर पहले ही मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी को लेकर निर्धारित मानकों को चिह्नित किया जाएगा। इस प्रक्रिया में जिला स्वास्थ अधिकारी की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक सभा में भाग लेने वाले लोगों की संख्या राज्य आपदा प्राधिकार द्वारा निर्धारित मानक से ज्यादा नहीं हो। अभी बिहार में किसी सभा में एक सौ व्यक्तियों के ही शामिल होने की अनुमति है। वहीं, जिलाधिकारी द्वारा ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रमों की निगरानी को लेकर सेक्टर हेल्थ रेगुलेटर की तैनाती की जाएगी। जो कि कोरोना को लेकर जारी निर्देशों की निगरानी करेंगे।