पाकिस्तान में संपत्ति का ब्योरा नहीं देने पर चुनाव आयोग ने कई मंत्रियों सहित 150 लोगों की सदस्यता निलंबित कर दी गई। जिन नेताओं की सदस्यता निलंबित की गई थी उसमें सूचना मंत्री फवाद चौधरी और सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह सहित लगभग 150 संघीय और प्रांतीय जनप्रतिनिधि शामिल थे। हालांकि, बाद में निलंबन वापस भी ले लिया गया।
पिछले साल ही, आयोग ने कम से कम 154 जनप्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित कर दी थी, लेकिन बाद में उन सभी ने संबंधित विवरण जमा कर दिया और फिर उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई थी। पाकिस्तान की चुनाव इकाई का यह कदम तब आया जब निर्वाचित प्रतिनिधियों ने प्रत्येक साल के अंत तक संपत्ति और देनदारियों को अनिवार्य रूप से दाखिल करने के नियम का उल्लंघन किया।
निर्वाचन आयोग ने कहा था कि जिन प्रतिनिधियों की सदस्यता निलंबित की गई है, वे संसदीय कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते और उनकी सदस्यता तब तक निलंबित रहेगी जब तक कि वे अपना संबंधित विवरण जमा नहीं कर देते।