दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद द्वारा लिखित किताब “सनराइज ओवर अयोध्या” के प्रकाशन, प्रसार और बिक्री को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया था।
याचिका में कहा गया था कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब ‘सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम्स’ (Sunrise Over Ayodhya: Nationhood in Our Times) में कथित तौर पर हिंदुत्व के “मजबूत संस्करण” की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों के जिहादी इस्लाम से करने पर विवाद खड़ा कर दिया है।
हाईकोर्ट ने किताब की बिक्री और प्रकाशन में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर लोग इतना संवेदनशील महसूस कर रहे हैं तो अदालत क्या कर सकती है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इसके बजाय लोगों से इस किताब को नहीं खरीदने या पढ़ने के लिए कहें। वकील विनीत जिंदल की याचिका में दावा किया गया था कि खुर्शीद की किताब दूसरों के विश्वास को प्रभावित करती है।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को सलमान खुर्शीद को बड़ी राहत देते हुए उनकी किताब पर बैन लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने 25 नवंबर को अपने आदेश में खुर्शीद की नई किताब के प्रकाशन, सर्कुलेशन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोच और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता को गैर-अनुरूपतावादी होने के अशुभ बादल से ढकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।