दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को पश्चिमी दिल्ली से पांच लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 500 किलोग्राम से अधिक अवैध पटाखे बरामद किए हैं। राजधानी में पटाखों की खरीद, बिक्री या या भंडारण पर रोक है।
दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार युवकों के पास से कुल 506 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। आरोपियों की पहचान किरण खुराना, संजय कुमार, अनुराधा खंडेलवाल, राजेश तलुजा और अजीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि पटाखों को बाजार में बिक्री के उद्देश्य से रखा गया था.
डीसीपी (बाहरी दिल्ली) परविंदर सिंह ने कहा कि त्योहारी सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चाक-चौबंद रहेगी, कई भीड़-भाड़ वाली जगहों पर पेट्रोलिंग की जाएगी। पाबंदी के बावजूद पटाखे बेचने या फोड़ने वालों के खिलाफ केस दर्ज करेंगे।
दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा : अधिकारी
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा था कि राजधानी में पटाखों फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल में काली पूजा, दिवाली और अन्य त्योहारों पर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दो दिसंबर 2020 को निर्देश दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और देश के सभी शहरों और कस्बों में जहां परिवेशी वायु गुणवत्ता ‘खराब’ और उससे ऊपर की श्रेणी में आती है, वहां कोविड-19 महामारी के दौरान सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन पटाखों को मंजूरी देने को लेकर कोई चर्चा या योजना नहीं है और पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता पहले से ही ‘खराब’ से ‘बहुत खराब’ की श्रेणी में दर्ज की जा रही है, इसलिए पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना जरूरी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को पटाखों पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए कहा था कि यह “जिंदगी बचाने के लिए जरूरी” है। बाद में 28 सितंबर को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एक जनवरी, 2022 तक राजधानी दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
इससे पहले सोमवार को जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। निगरानी के लिए तंत्र को मजबूत किया जाए और दुरुपयोग रोकने पर गौर किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं है और शासन को इस मुद्दे पर निर्णय लेना होगा।