अब गाजियाबाद जिले में तैनात आईएएस-आईपीएस अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को शादी में दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को एडवाइजरी जारी कर दी है। विभाग की ओर से दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अधिकारियों और कर्मियों से दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र मांगा गया है, जिसे महिला कल्याण निदेशालय में जमा किया जाएगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्रा ने गुरुवार को बताया कि सबसे पहले लोगों की सेवा में लगे अधिकारी-कर्मचारियों से यह शपथ लेना जरूरी है कि वह दहेज प्रथा के विरोध में हैं, तभी हम लोगों को दहेज प्रथा के बारे में बेहतर ढंग से जागरूक कर सकेंगे। शादीशुदा अधिकारी-कर्मचारियों को यह भी यह सर्टिफिकेट देना होगा कि वे बिना दान-दहेज के बेटे और बेटियों की शादी करेंगे। सभी विभागों के अफसरों और कर्मियों से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि समाज को जागरूक करके ही दहेज जैसी बुराई से समाज को मुक्ति दिलाई जा सकती है।
दहेज में यह है सजा का प्रावधान : जिला प्रोबेशन अधिकारी विकास चंद्र ने बताया कि दहेज लेने, देने या इसके लेन-देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर आईपीसी की धारा 498-एके अंतर्गत तीन साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए तीन साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। अगर कोई भी अधिकारी-कर्मचारी दहेज नहीं लेने-देने का शपथ पत्र नहीं देता है तो शासन के निर्देश पर कार्रवाई हो सकती है।
शपथ पत्र जमा नहीं करने पर नोटिस जारी होगा
महिला कल्याण विभाग ने सभी विभागों को शपथ पत्र देने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कानून की पूरी जानकारी दी गई है। प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को 15 दिन के अंदर शपथ पत्र देना अनिवार्य है। महिला कल्याण अधिकारी का कहना है कि जो भी अधिकारी शपथ पत्र नहीं देगा उसे नोटिस भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
”जनपद में तैनात सभी अधिकारी और कर्मचारियों को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को शादी में दहेज नहीं लेने देने का शपथ पत्र देना होगा। इसके लिए सभी विभागों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है।” -विकास चंद्रा, जिला प्रोबेशन अधिकारी