दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर है। एक अक्टूबर से उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। डीईआरसी ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने गुरुवार को 2021-22 के नए बिजली शुल्क बढ़ाने को लेकर आदेश दे दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक कल से दिल्ली में दो प्रतिशत तक बिजली महंगी हो जाएगी। हालांकि, यह बढ़ोतरी काफी मामूली होगी। डीईआरसी ने जारी आदेश में कहा है कि प्रति यूनिट बिजली की दर, फिक्स्ड चार्ज आदि में कोई बदलाव नहीं किया गया है लेकिन पेंशन ट्रस्ट सरचार्ज 5% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। इसकी वजह से हर उपभोक्ता के बिजली बिल में मामूली बढ़ोतरी होगी। हालांकि प्रति यूनिट ऊर्जा लागत और हर घर के स्वीकृत लोड पर फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
आपको बता दें कि दिल्ली में बिजली बिल पर जीएसटी के अलावा दो सरचार्ज लगता है। एक है पेंशन सरचार्ज, जिसका इस्तेमाल पूर्व कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए किया जाता है। दूसरा है है रेग्युलेटरी असेट सरचार्ज, जो बिजली वितरण कंपनियों को घाटे की भरपाई के लिए दिया जाता है। नए आदेश में रेग्युलेटरी असेट सरचार्ज पूर्ववत 8 प्रतिशत ही रखा गया है। जानकारी के अनुसार पिछले साल भी, 28 अगस्त, 2020 को जारी अपने टैरिफ आदेश में, डीईआरसी ने पेंशन ट्रस्ट अधिभार को छोड़कर अन्य सभी दरों को बिजली बिल में रखा था। पिछले साल पेंशन सरचार्ज 3.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत किया गया था और इस साल इसे 7 प्रतिशत कर दिया गया है।