दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने गायक यो यो हनी सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा दायर घरेलू हिंसा मामले में बंद कमरे में कार्यवाही (In-camera Proceedings) का आदेश दिया है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने हनी सिंह के खिलाफ घरेलू हिंसा मामले में बंद कमरे में कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार से पूछा कि क्या वह बंद कमरे में कार्यवाही के लिए सहमत हैं, जिसके लिए उन्होंने सहमति जताई।
कोर्ट रूम में सिंगर हनी सिंह और उनकी पत्नी दोनों मौजूद थे। कोर्ट ने कहा कि अगर सुलह की जरा सी भी संभावना है, तो मैं इसे खारिज नहीं करना चाहती। शालिनी तलवार के वकील ने कहा कि उन्हें बंद कमरे में कार्यवाही से कोई आपत्ति नहीं है और वह इस मामले में बंद कमरे में कार्यवाही की मांग करने वाली याचिका का विरोध नहीं कर रहे हैं।
अदालत बॉलीवुड गायक के खिलाफ उनकी पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत दायर एक शिकायत मामले की सुनवाई कर रही थी। हनी सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन और वकील ईशान मुखर्जी और प्रगति बांका केस की पैरवी कर रहे हैं।
शालिनी तलवार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि हनी सिंह और अन्य ने भी आवेदक (पत्नी) को आपराधिक रूप से धमकाया, उसे अत्यधिक दबाव और यातना का कारण बना दिया। शालिनी को पूरे विवाह के दौरान प्रतिवादियों से अत्यधिक दर्द और चोट मिली है। जैसा कि कहा गया है पूरी घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि प्रतिवादी शारीरिक, मानसिक, यौन, आर्थिक रूप से क्रूरता में संलिप्त हैं और आवेदक पत्नी को अत्यधिक प्रताड़ित किया है। ऐसे में आवेदक पत्नी प्रतिवादी से 20,00,00,000 रुपये (बीस करोड़ रुपये) के मुआवजे की हकदार है।
शिकायतकर्ता ने अदालत से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत एक सुरक्षा आदेश पारित करने का आग्रह किया और गायक को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 (PWDVA) अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधान के तहत स्त्रीधन और अन्य सामग्री के लिए मुआवजा देने और जारी करने का निर्देश दिया।
शालिनी ने अपने पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ पारित आदेशों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए सुरक्षा अधिकारियों और पुलिस की सहायता प्रदान करने की भी मांग की है