दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली और हरियाणा की पुलिस को निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस के कोविड-19 जांच के लिए कथित तौर पर नमूने इकट्ठा करने वाले ऑनलाइन लैब के संबंध में ‘आप’ सरकार की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट पेश करें।
अदालत ने कहा कि आप लोगों को ठगे जाने नहीं दे सकते। अदालत ने कहा कि सरकार इस तरह की और निजी लैबोरेट्री का पता लगाए जो बिना लाइसेंस के कोविड-19 की जांच कर रही हैं।
जस्टिस नाजिमी वजीरी की सिंगल जज बेंच ने दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया।
जस्टिस नाजिमी वजीरी उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पहले के आदेश का पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश में उन ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे जो कोविड-19 की जांच के लिए अवैध रूप से नमूने एकत्रित कर रहे हैं।
दिल्ली सरकार के वकील ने बेंच को सूचित किया कि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम पुलिस के उपायुक्तों से शिकायत की थी कि एक लैबोरेट्री कोरोना वायरस जांच के लिए आरटी-पीसीआर जांच सहित अवैध रूप से नमूने इकट्ठा कर रही है।