पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को सफाई कर्मियों द्वारा चल रही हड़ताल को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने नगर निगम के सफाई कर्मियों को तत्काल हड़ताल समाप्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को भी नोटिस देकर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि निगम कर्मियों की मांगों पर विचार कर आठ सप्ताह में लिखित जवाब दें।
गौरतलब है कि अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर सफाई कर्मी पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर थे। इसके चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई थी। शहर के कई जगहों पर कचरा का अंबार लगा हुआ था। इससे संक्रमण बीमारियों की फैलने की आशंका भी बढ़ गयी थी। सफाई व्यवस्था को लेकर शहरवासियों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था।
इस बीच हाई कोर्ट में सफाई कर्मियों की हड़ताल को लकेर याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सोमवार को ही सुनावई होनी थी, लेकिन नहीं हो सकी। इसके बाद मंगलवार को हड़ताल को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सफाई कर्मियों को तत्काल हड़ताल खत्म करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने बिहार सरकार को भी सफाई कर्मियों की मांग पर विचार करने को कहा है।