मानहानि के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर उच्च न्यायालय ने बुधवार को पत्रकार प्रिया रमानी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। अकबर ने निचली अदालत के उस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके तहत रमानी के खिलाफ दाखिल मानहानि की शिकायत को रद्द कर दिया गया था। यौन उत्पीड़न का आरोप लगाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अदालत में रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था।
बता दें कि पत्रकार प्रिया रमानी ने 2018 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद एमजे अकबर ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस साल 17 फरवरी को निचली अदालत ने रमानी को इस मामले में बरी कर दिया था। अकबर ने आपराधिक मानहानि में आरोप लगाया है कि रमानी ने ट्वीट, प्रिंट मीडिया और ऑनलाइन प्रकाशित लेखों के जरिए उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है।