दिल्ली कैंट इलाके में नौ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए ओल्ड नांगल राया गांव पहुंचे हैं।
गौरतलब है कि 1 अगस्त को दिल्ली कैंट इलाके के पास ओल्ड नांगल गांव के श्मशान घाट के एक पुजारी और तीन कर्मचारियों द्वारा एक नौ वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग बच्ची की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। महिला ने आरोप लगाया था कि रविवार 1 अगस्त को उनकी बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या कर दी गई और उनकी सहमति के बिना उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
घटना के बाद पुलिस ने इस मामले में आरोपी श्मशान घाट के पुजारी राधेश्याम (55 वर्षीय) और तीन कर्मचारियों सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह केस हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था।
अदालत ने चार लोगों को पुलिस रिमांड में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में गिरफ्तार एक पुजारी और तीन अन्य को सोमवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार ने आरोपियों को यह कहने के बाद पुलिस को सौंप दिया कि उनसे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है क्योंकि कुछ नई जानकारी उसके संज्ञान में आई है। न्यायिक हिरासत में रखे गए सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों की पहचान श्मशान घाट के 55 वर्षीय पुजारी राधेश्याम और तीन कर्मचारियों सलीम, लक्ष्मी नारायण और कुलदीप के रूप में हुई है, जो सभी लड़की की मां को जानते हैं। अदालत के समक्ष दायर एक अर्जी में, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने आरोपियों को गवाहों और सबूतों की पुष्टि करने के लिए पांच दिन के रिमांड की मांग की।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई और फिर उसके माता-पिता की सहमति के बिना उसका दाह संस्कार कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने नाबालिग की मां के बयान के आधार पर चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि एक अगस्त को उसकी बेटी के साथ बलात्कार और उसकी हत्या करने के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया गया।
आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कानून और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने इससे पहले 5 अगस्त को दिल्ली के ओल्ड नांगल में हुए नाबालिग बलात्कार मामले में जिला मजिस्ट्रेट से 48 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा था। आयोग ने कहा कि उसने बाल अधिकार संरक्षण आयोग (सीपीसीआर) अधिनियम, 2005 की धारा 13 (1) (जे) के तहत उक्त मामले का संज्ञान लिया है।