इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जिले की रेरा द्वारा सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ जारी वसूली प्रमाण पत्र को तीन महीने के भीतर क्रियान्वित करें।
जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी की बेंच ने दिल्ली-एनसीआर के पांच याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया। याचिका में सभी ने कहा था कि उन्हें मैसर्स सुपरटेक प्राइवेट लिमिटेड से ना तो तैयार फ्लैट मिल रहा था और ना ही बिल्डर उनका पैसा लौटा रहा है।
याचिकाकर्ताओं के वकील संदीप कुमार ने बताया कि फ्लैट खरीदने के लिए सभी याचियों ने ऋण लिया हुआ है और निरंतर मासिक किस्त का भुगतान कर रहे हैं, साथ ही किराये के मकान में रहने के कारण किराया भी चुका रहे हैं, जो उन पर दोहरी मार है।
उन्होंने बताया कि इन याचिकाकर्ताओं को एक साल पहले ही रेरा से वसूली प्रमाण पत्र के रूप में आदेश मिल चुका है, लेकिन गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी की उदासीनता के कारण इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने इन्हीं प्रमाण पत्रों के आधार पर बिल्डर से वसूली का निर्देश दिया है।
बेंच ने कहा कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को रेरा द्वारा जारी रिकवरी सर्टिफिकेट्स को क्रियान्वित करने का निर्देश देने के साथ ही इन याचिकाओं को निस्तारित किया जाता है। जिलाधिकारी कानून के मुताबिक, आवश्यक कदम उठाएंगे और तीन महीने के भीतर इसे क्रियान्वित कराएंगे।
बेंच ने यह आदेश राजेंद्र सिंह, याकूब कादरी, विपुल गुप्ता, सुषमा गुप्ता और भूषण अग्रवाल द्वारा दायर याचिकाओं पर 16 से 20 जुलाई के बीच पारित किया।