गुरुग्राम में जाटौली-हेलीमंडी स्थित एक होटल में खाना खाने गए चार दोस्तों में से दो की स्वीमिंग पूल में डूबने से शुक्रवार को मौत हो गई। हादसे के बाद होटल और आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने दोनों युवकों के शवों को स्वीमिंग पूल से बाहर निकाल कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवकों में से एक के भाई ने होटल संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी शिकायत में जाटौली निवासी दिनेश ने बताया कि उनका भाई राजेश (32), उनका पड़ोसी शेरा सिंह और गांव के दो अन्य युवक भजन लाल और मेहरचंद चारों शुक्रवार सुबह जाटौली-हेलीमंडी रोड स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए गए थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि सुबह 11 बजे उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनके भाई राजेश और पड़ोस में रहने वाले शेरा सिंह की होटल में स्वीमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि उनका भाई राजेश मजदूरी करता था। सूचना के बाद दिनेश मौके पर पहुंचे।
दिनेश ने शिकायत में बताया कि मौके पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद भजनलाल और मेहरचंद से उन्होंने घटना के बारे में पूछा तो उन दोनों ने बताया कि वह जब होटल से खाना खाकर चलने लगे थे तो होटल मालिक ने उन चारों को उनके होटल में बने स्वीमिंग पूल के बारे में बताया। वहां तैराकी सीखने के लिए सदस्यता लेने की बात कही गई। उन चारों को बताया गया कि यहां तैराकी सिखाने के लिए उन्हें ट्रेनर मिलेगा और हर तरह की सुरक्षा भी रहेगी। यह जानकारी देते हुए होटल मालिक ने उन्हें शुक्रवार से ही तैराकी सीखना शुरू करने को कहा। इसके बाद राजेश और शेर सिंह दोनों स्वीमिंग पूल में नहाने चले गए और बाकी बचे दोनों दोस्त चाय पीने के लिए बैठ गए। इस दौरान नहाते समय डूबने से राजेश और शेर सिंह दोनों की मौत हो गई। मृतक राजेश के भाई दिनेश ने इस मामले में होटल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।
सुरक्षा के नहीं थे इंतजाम
परिजनों का आरोप है कि स्वीमिंग पूल चलाने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए, वह होटल में नहीं थे। होटल में घटना के समय न तो स्वीमिंग कोच मौजूद था और न ही लाइफ सेवर जैकेट वहां उपलब्ध हैं। सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि आखिर जब सरकार ने कोरोना की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा अन्य स्थानों पर स्वीमिंग शुरू करने की अनुमति अभी नहीं दी है, तो होटल में स्वीमिंग पूल क्यों चलाया जा रहा था। कुछ दिन पहले भी बिना अनुमति मानेसर थाना क्षेत्र में स्वीमिंग पूल चलाने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
केवल खिलाड़ियों के लिए पूल खोलने की अनुमति
जिला खेल अधिकारी जे.जी. बेनर्जी ने बताया कि सरकार की ओर से अभी केवल खिलाड़ियों के लिए ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्वीमिंग पूल खोलने की अनुमति दी गई है। होटल या रिजॉर्ट आदि अन्य स्थानों पर अभी स्वीमिंग पूल चालू करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। दोषी पाए जाने पर विभाग भी अपनी तरफ से कार्रवाई करेगा।
पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस प्रवक्ता सुभाष बोकन ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने मृतकों के परिजनों के बयान दर्ज कर लिए हैँ। पोस्टमॉर्टम के बाद आगे की जांच तेज की जाएगी। स्वीमिंग पूल चलाने की होटल के पास अनुमति थी या नहीं इसके बारे में भी जांच में पता किया जाएगा।