कोराना संक्रमण को रोकने लिए जारी साप्ताहिक लॉकडाउन के साथ गाजियाबाद में 10 अगस्त तक धारा-144 लागू कर दी गई है। इस दौरान शादी व अन्य समारोह में अधिकतम 50 लोगों व अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की इजाजत होगी। साथ ही किसी प्रकार की रैली, जुलूस, धार्मिक, राजनीतिक रैली के लिए इजाजत लेनी होगी। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मास्क न पहनने वालों लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में शनिवार व रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन जारी है। इसके साथ ही सप्ताह के बाकी दिन रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध है। जनपद में कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सास्कृतिक, धार्मिक रैली, जुलूस के लिए इजाजत लेनी होगी। सभी आवश्यक वस्तुओं व मंडी की दुकान तय समय तक ही खुलेंगी। बिना मास्क के सामान नहीं बेचेंगे साथ खरीददार को भी मास्क लगाना जरूरी होगा।
दो महिला व तीन महिया वाहनों पर दो व चार पहिया वाहनों में तीन से ज्यादा लोगों को चलने की छूट नहीं होगी। परीक्षा के मद्देनजर केंद्र को 200 मीटर के दायरें में फोटो स्टेट की दुकान बंद रहेंगी। परीक्षा को दौरान केंद्र के 200 मीटर तक के दायरे में कोई कोई शोर या बाध्ययंत्र बजाने के अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कोविड नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।