कोविड महामारी के दौरान घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार में उसपर निर्भर पत्नी, पति, बच्चे या माता-पिता को सरकार आर्थिक मदद मुहैया कराएगी। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई इस घोषणा की मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के नाम से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें अलग-अलग श्रेणी में 2500 रूपये की मदद देने की घोषणा की गई है।
इसका फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी कोविड से मौत हुई हो और वह दिल्ली के निवासी हो। सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह छह श्रेणी में दिया जाएगा। अगर पति मरता है तो पत्नी को। पत्नी मरती है तो पति को। पत्नी और पति दोनों की मौत हुई हो या कम से कम एक की कोविड से हुई तो बच्चों व माता पिता दोनों को दिया जाएगा। यही नहीं अगर बेटा-बेटी जिनकी शादी नहीं हुई है। उनकी मौत होती है तो उनके माता-पिता के अलावा उनपर निर्भर भाई को भी आर्थिक मदद मिलेगी। बशर्ते भाई या बहन मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग हो।
यह पूरी योजना समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाई जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद के अलावा पीड़ित समाज कल्याण विभाग की किसी अन्य लाभकारी योजना की योग्यता को पूरी करता है तो उसे भी प्राप्त कर सकता है जैसे विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन व अन्य।
किस स्थिति में किसकी मौत पर कितना मिलेगा
पहला
पति की कोविड से मौत हुई है तो पत्नी को 2500 रूपये आजीवन मिलते रहेंगे। साथ में विधवा पेंशन भी मिलेगी।