कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अब नए मामलों में कमी देखने को मिली है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। साथ ही टीकाकरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने एहतियात बरतते हुए 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।
हालांकि, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा।
सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। आदेश में शादी समारोह 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। हालांकि शादी में बारात निकालने की इजाजत नहीं है।
धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं। कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं।
गली-मोहल्ले की दुकान के अलावा अन्य दुकानों को सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक खोले जाने की इजाजत मिली है। पहले इसकी समयसीमा सुबह नौ बजे से शाम तीन बजे तक तय थी। हालांकि दुकान खोलने में सम-विषम नीति का पालन करना होगा पिछले सप्ताह जिन मॉल को सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक खोलने की इजाज़त मिली थी, वे अब रात के आठ बजे तक खुले रह सकते हैं। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ नाम दिया है।
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया कि राज्य में कोविड-19 के नए मामलों में कमी हुई है और संक्रमण दर भी घटी है लेकिन काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती कदम जारी रहेंगे।