हरियाणा में कोरोना महामारी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है खट्टर ने कहा, “हमने कोरोना लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकती हैं। दुकानदारों को ऑड-ईवन फॉर्मूला भी लागू रहेगै। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा।”
राज्य सरकार ने दुकानों और मॉल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी है। राज्य सरकार ने लॉकडाउन को “महामारी अलर्ट/सुरक्षित हरियाणा ” करार दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जिन दुकानों को पहले ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की अनुमति थी, वे अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि मॉल्स को अब कुछ शर्तों के अधीन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
मॉल में सीमित लोगों की एंट्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि मॉल के अंदर आने वालों की संख्या मॉल के आकार पर निर्भर करेगी। उऩ्होंने कहा, “उदाहरण के लिए, एक 1,000 वर्ग फुट के मॉल में, एक बार में 40 लोगों को अनुमति दी जाएगी, और यदि इसका क्षेत्रफल 2,000 वर्ग फुट है, तो एक निश्चित समय में लोगों की अनुमति 80 होगी” खट्टर ने कहा कि जिन लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई है, वे सीमित अवधि के लिए अंदर रह सकते हैं, और दूसरों के प्रवेश की अनुमति इस आधार पर दी जाएगी कि किसी विशेष समय में मॉल के अंदर कितने लोग हैं।
ये रहेंगी पाबंदियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक कॉलेज, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और स्कूल बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में दैनिक “कोरोना कर्फ्यू” का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।
हरियाणा में COVID-19 महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने शुरू में 3 मई को एक सप्ताह के लिए 10 मई तक तालाबंदी की थी, जिसे अब चार बार बढ़ाया गया है।