दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के मंत्री और विधायक इमरान हुसैन को बड़ी राहत देते हुए उन पर ऑक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी का आरोप लगाने वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
इमरान हुसैन ने हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी को वो सभी बिल दिखाए, जिसमें उन्होंने 10 ऑक्सीजन सिलेंडर किराये पर लिए थे और फिर उन्हें भरवा कर आम लोगों में बांटा था।
बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि कोरोना काल में इमरान हुसैन ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं और सरकार से ऑक्सीजन लेकर उसे आम लोगों में बांट रहे हैं।