दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दायर की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किए। इस याचिका में 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले 10वीं और 12वीं के सभी विद्यार्थियों को कोविड-19 की वैक्सीन लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने तीन वकीलों द्वारा दायर याचिका पर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर उनसे इस संबंध में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
अदालत ने पूछा कि जिन कोविड-19 टीकों का फिलहाल इस्तेमाल किया जा रहा है क्या उन्हें 18 साल से कम उम्र के लोगों को दिया जा सकता है?
दिल्ली सरकार के स्थायी वकील संतोष के. त्रिपाठी और केंद्र सरकार की स्थायी वकील मोनिका अरोड़ा ने कहा कि 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं फिलहाल के लिए टाल दी गई हैं।
वकील ज्योति अग्रवाल, संजीवनी अग्रवाल और प्रदीप शेखावत ने अपनी याचिका में कहा है कि खबरों के मुताबिक, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन युवाओं को अधिक प्रभावित कर रहा है, इसलिए अगर ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती हैं तो परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का त्वरित आधार पर टीकाकरण कराने की जरूरत है।
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को बताया था कि दिल्ली में अब तक हम 35,74,000 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। लगभग 28 लाख लोगों ने पहली डोज ली है, इनमें से 7,76,000 लोगों ने दोनों डोज ली हैं। 18-45 आयु वर्ग में 3 दिन के अंदर दिल्ली में लगभग 1,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है।