कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की तरफ से बुधवार को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। अदलत ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर उससे जवाब तलब किया है। शाह ने अपनी जमानत की अर्जी में दावा किया है कि महामारी के मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले की सुनवाई हाल-फिलहाल में होने वाली है।
शाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह हिरासत में हैं। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई की तारीख, 24 मई तक जवाब देने को कहा है।
शाह के वकील एम एस खान ने कहा कि धन शोधन के दोष में अधिकतम सजा सात साल की है और उनके मुव्वकिल आधी से ज्यादा सजा काट चुके हैं। शाह की वकील कौसर खान ने कहा कि कानून के तहत उनके मुव्वकिल जमानत पाने के हकदार हैं। बहरहाल अदालत ने इस मामले में बचााव पक्ष की दलीलों पर ईडी से जवाब मांगा है। ज्ञात रहे कि इस मामले में शब्बीर शाह के साथ अन्य लोग भी आरोपी हैं।