कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य में कर्फ्यू को तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में कर्फ्यू को आगे बढ़ते हुए सरकार ने इसे ‘जन अनुशासन’ पखवाड़ा नाम दिया है। यह 19 अप्रैल से सुबह 5 बजे से लागू होगा और 3 मई तक सुबह तक अमल में रहेगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि सरकारी अधिकारियों, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन अधिकारी, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी, नागरिक अधिकारी, स्वच्छता कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पहचान पत्र के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक फलो, सब्जियों, डेयरी उत्पादों और दूध बेचने वाली किराना दुकानों और स्टालों को शाम 5 बजे तक खुले रहने की अनुमति होगी। हालांकि, ठेले, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन पर फल और सब्जियां बेचने वालों को शाम 7 बजे तक की छूट रहेगी।
हवाई अड्डों, बस स्टैंड और ट्रेन से यात्रा करने वालों को वैध टिकट दिखाने होंगे। राज्य में प्रवेश करने के लिए यात्रा शुरू होने के 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर निगेटिव टेस्ट दिखाना होगा। वहीं, राज्य में सुबह 4 से 8 बजे के बीच अखबारों की डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी।