चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने की वजह से चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। इस दौरान वह चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। उनपर यह बैन आज शाम 7 बजे से लागू हो गया है और शुक्रवार शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।
दिलीप घोष पर यह कार्रवाई सितलकूची को लेकर दिए गए बयान की वजह से हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कई अन्य जगहों पर भी इस तरह की घटनाएं होंगी। गौरतलब है कि कूचबिहार के सितलकूची में चौथे चरण के मतदान के दौरान एक बूथ पर हिंसा में चार लोग मारे गए थे। सीआईएसएफ और चुनाव आयोग के मुताबिक, भीड़ के हमले के बाद सुरक्षाबलों को गोली चलानी पड़ी थी।
चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है, ”आयोग घोष को सख्त चेतावनी देता है और सलाह देता है कि इस तरह के बयानों से बचें।” चुनाव आयोग ने मंगलवार को उन्हें नोटिस जारी किया था। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि दिलीप घोष पर कार्रवाई की जाए।