हरियाणा में अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दंगों और हिंसक प्रदर्शन के दौरान हुई तोड़फोड़ की वसूली प्रदर्शनकारियों से की जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्या ने गुरुवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें अधिकारियों को हिंसक प्रदर्शनकारियों से संपत्तियों के नुकसान की भरपाई करने का अधिकार दिया गया है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्यपाल ने ‘हरियाणा सार्वजनिक व्यवस्था की अशांति के दौरान संपत्ति की क्षतिपूर्ति विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी जिसे राज्य विधानसभा ने पिछले महीने पारित किया था।
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प्रवक्ता ने कहा कि संपत्तियों के नुकसान की भरपाई की याचिकाओं पर विचार करते हुए नए कानून में सरकार को राज्य में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रमुख हरियाणा के वरिष्ठ न्यायिक सेवा अधिकारी होंगे। इनकी नियुक्ति पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करके की जाएगी और इसमें दो या दो से अधिक सदस्य हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों में से होंगे, जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे।
उन्होंने बताया कि ट्रिब्यूनल देयता का निधार्रण करेगा, उसके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आंकलन करेगा और मुआवजा का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करेगा। उसके बाद, उससे संबंधित या उसके अतिरिक्त उपयुक्त मुआवजे का अवार्ड करेगा।