हाई कोर्ट ने सोमवार को सक्षम प्राधिकार को कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई माह से जारी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले कई मार्गों से बैरिकेटिंग हटाने की मांग पर विचार करने के लिए कहा है। न्यायालय ने सक्षम प्राधिकार को इस मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को बतौर प्रतिवेदन स्वीकार करते हुए कानून और नियमों के तहत समुचित निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि दिल्ली से मेरठ जाने वाले रास्ते के एक लेन को फिलहाल खोल दिया गया है। इससे लोगों को राहत मिली है।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने विभिन्न मार्गों पर लगाए गए बैरिकेटिंग हटाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया। पीठ ने सक्षम प्राधिकार को केंद्र व दिल्ली सरकार और पुलिस के साथ मिलकर इस मामले में निर्णय लेने को कहा है।
हिमांशु कौसिक ने याचिका में केंद्र व दिल्ली सरकार और पुलिस को कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 3 माह से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के चलते दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाले मार्गों पर पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेटिंग हटाने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने बेवजह बैरिकेटिंग लगा रखा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना होता है। याचिका में इन मार्गों पर भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाने और लोगों को बिना किसी बाधा के आवाजाही सुनश्चित करने का आदेश देने की मांग की है।